पोस्ट मेट्रिक आदिवासी बालक

छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में पोस्ट मेट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास बैकुण्ठपुर के अधीक्षक श्री के.एस.भगत को छात्रावास में अपने मित्रों के साथ शराब पीने, फर्नीचर और शासकीय सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने और छात्रावास में निवासरत विद्यार्थियों को डराने-धमकाने तथा अनुचित व्यवहार करने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है।

जिला प्रशासन ने छात्रावास अधीक्षक के विरूध्द शिकायत मिलने पर विकासखंड शिक्षा अधिकारी बैकुण्ठपुर से जांच कराई थी।

जिला कलेक्टर श्री आलोक अवस्थी ने छात्रावास अधीक्षक को छत्तीसगढ़ सविलि सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 एवं 23 के विपरित होने के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 नियम 9 के तहत निलंबित कर दिया है।

निलंबन अवधि में श्री भगत का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय भरतपुर निर्धारित किया गया है।


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