लो भाई चुनाव आया और भाई लोगों की कुछ शामत भी - नगरीय चुनावों में असामाजिक तत्वों पर होगी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई
छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकाय आम चुनाव को शान्तिपूर्ण एवं निष्पक्षता से सम्पन्न कराने के लिए सभी जिलों में कार्यपालिक दंडाधिकारियों एवं पुलिस अधिकारियों को समन्वय से कार्य करने के निर्देश दिये हैं।
छत्तीसगढ़ के अधिकारियों को असामाजिक तत्वों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करने, सीमावर्ती क्षेत्रों पर विशेष ध्यान रखने सहित मतदान के पूर्व होटलो एवं लॉजों की सघन जांच करने के भी निर्देश दिये गए हैं।
छत्तीसगढ़ चुनाव को देखते हुए सुरक्षा के पर्याप्त प्रबंध सुनिश्चित करने कहा गया है। अवैध शराब की बिक्री पर कड़ाई से प्रतिबंध लगाने कहा गया है। रिटर्निंग अधिकारियों को अपने स्तर पर राजनैतिक दलों की बैठक लेने कहा गया है।
आयोग ने कहा है कि आदर्श आचार संहिता केवल नगरीय क्षेत्र में लागू है। आचार संहिता के पालन सहित संपत्ति विरूपण अधिनियम, ध्वनि विस्तारक कानून, चुनाव प्रचार हेतु वाहन, आमसभा, रैली की अनुमति के प्रावधानों के अनुरूप कार्यवाही करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिये गये हैं।